भारत का श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा, कल्याण को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न कानून के तहत कार्यान्वयन द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम बल के लिए, जो श्रमिकों की सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करता हैं।
इसीलिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेटाबेस eSHRAM पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल से नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार के डिटेल्स देने होंगे, ताकि उनकी रोजगार योग्यता की अधिकतम प्राप्ति हो सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके।
ई श्रम आवश्यक दस्तावेज | किन दस्तावेजों की जरूरत है?
- नाम
- स्थायी पता
- व्यवसाय
- शैक्षिक योग्यता की जानकरी
- कौशल और अनुभव
- परिवार के सदस्यों की जानकरी
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- कोई भी बैंक खाता संख्या
- आईएफएससी कोड
आवेदन के लिए https://eshram.gov.in/ पर जाए।
कौन व्यक्ति ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
- आयु 15-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए
आपको मिलेगा 12 डिजिट का यूनिक नंबर
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बनाए जाने वाले मजदूरों के ई श्रम कार्ड को ईश्रम कार्ड पर 12 अंकों का यूनिक (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन) नंबर होगा। सभी श्रमिकों को एक बार में लाभ मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हर भारतीय के पास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड होता है, उसी तरह ईश्रम कार्ड भी भारत के मजदूर की पहचान होगी।
ई-श्रम कार्ड से क्या लाभ होगा?
ई श्रम कार्ड में 30 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। ई श्रम कार्ड से असंगठित क्षेत्र के कामगारों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस पोर्टल के अंतर्गत आने वाले श्रमिक जैसे निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, प्लेटफार्म कलाकार, रेहड़ी लगाने वाले, छोटे विक्रेता, घरेलू कामगार, महिला, बीड़ी कार्यकर्ता, ट्रक चालक, मछुआरे, दूध विक्रेता, कृषि कामगार को लाभ होनेवाला है। कोई भी मजदूर सीधे योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा और सरकार भी अलग-अलग कदम उठाएगी, जो भी उनके पास श्रमिकों का डेटाबेस होगा।
यह राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल (e-SHRAM पोर्टल) इन करोड़ असंगठित श्रमिक भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए बनाया गया है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और उनके सुरक्षित भविष्य की कल्पना करते हैं।
- पंजीकरण के बाद प्राप्त हुआ ई-श्रम कार्ड पूरे देश में स्वीकार किया जाएगा।
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण स्व-पंजीकरण, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और राज्य सरकारों के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से दुर्घटना बीमा के लिए प्राप्त होंगे।
- प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार आकस्मिक मृत्यु के मामलों में 2 लाख रुपये का लाभ उठाने योग्य होंगे। इसके आलावा आंशिक अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये का प्रावधान है।
- सामाजिक सुरक्षा लाभ ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।